संजय अग्रवाल // न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में सिर कम्बा निवासी ललित उर्फ लल्ली राठौर को दोषी ठहराते हुए 3माह के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 8 लाख रुपए की मूल राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 14 लाख 1000हजार रुपए प्रतिकर के रूप में परिवादी मोहदास गौर को देने के आदेश दिये है और राशि ना देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया है।मामले में परिवादी मोहनदास की ओर से पैरवी धर्मेन्द्र जसपाल अधिवक्ता ने की ।उन्होंने बताया कि परिवादी मोहनदास से आरोपी ललित ने 8लाख की राशि उधार सन 2010 में ली थी परंतु सन 2018 में आरोपी ने राशि नगद ना देते हुए एक चेक परिवादी को प्रदान किया था जो बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया ।